1984 सिख दंगा: 3 की मिली उम्रकैद, 2 को तीन साल की कैद

अदालत ने पांचों दोषियों में से तीन को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही कहा कि इस सांप्रदायिक दंगे की साजिश पहले से रची गई थी। इस कांड में बाकी दो को तीन-तीन साल की सजा दी गई है। गौरतलब है कि इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया है। कोर्ट ने बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि महेंद्र यादव और किशन खोक्कर को तीन-तीन साल की कैद की सजा दी गई है।
दोनों को दंगे भड़काने का दोषी पाया गया है। इन दोनों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जज जेआर आर्यन ने पांचों दोषियों पर पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के दौरान इन दोषियों को पांच सिखों की हत्या का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने 30 अप्रैल को इसी मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। इस फैसले का सिख समुदाय विरोध कर रहा है।












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