'बच्चों के पास धूम्रपान हिंसा के समान'

विधेयक अभी तीसरे रीडिंग में पारित होना और इसपर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है। इसमें अभी बच्चों पास धूम्रपान करने के लिए दंड निर्धारित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि दो महीने पहले लातविया में सार्वजनिक स्थानों सहित बालकनियों और आवासीय इमारतों की सीढ़ियों पर भी धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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