गुजरात में लोकायुक्त नियुक्ति के लिए नया बिल पेश

कमेटी जिस नाम को सुझाएगी उसपर आखिरी फैसला चयन समिति के अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री ही करेंगे। इसके बाद उस नाम को गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा और बाद में राज्यपाल उस पर मुहर लगाएंगे।
अभी तक भारतीय संविधान में राज्य में लोकायुक्त नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को संयुक्त रूप से हैं लेकिन इस बिल के बाद गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए सीएम से परामर्श लेना ही होगा। वर्तमान में देश के 28 राज्यों में से 18 राज्यों में लोकायुक्त हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल के जरिए लोकायुक्त जस्टिस आरए मेहता की नियुक्ति को गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में दो बार और सुप्रीम कोर्ट में तीन बार चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। अब गुजरात सरकार ने क्यूरेटिव बेंच में अपील की है।












Click it and Unblock the Notifications