गुजरात में लोकायुक्त नियुक्ति के लिए नया बिल पेश

Narendra Modi
नयी दिल्ली। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोकायुक्त मामले पर बार-बार मिल रही हार के बाद आखिरकार गुजरात विधानसभा में मंगलवार को नया लोकायुक्त बिल पेश कर दिया गया है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बिल पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। इस बिल में लोकायुक्त की नियुक्ति का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को ही करने का प्रावधान किया गया है। यानी अब लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री के मन मुताबिक ही होगा। इस नए विधयेक में मुख्य लोकायुक्त के अलावा दो नए लोकायुक्त और चार उप लोकायुक्त की भी नियुक्ति का प्रावधान है। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए छह सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। इस कमेटी में विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, एक मंत्री के अलावा हाईकोर्ट के सीनियर जज और विजिलेंस कमिशनर होंगे।

कमेटी जिस नाम को सुझाएगी उसपर आखिरी फैसला चयन समिति के अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री ही करेंगे। इसके बाद उस नाम को गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा और बाद में राज्यपाल उस पर मुहर लगाएंगे।

अभी तक भारतीय संविधान में राज्य में लोकायुक्त नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को संयुक्त रूप से हैं लेकिन इस बिल के बाद गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए सीएम से परामर्श लेना ही होगा। वर्तमान में देश के 28 राज्यों में से 18 राज्यों में लोकायुक्त हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल के जरिए लोकायुक्त जस्टिस आरए मेहता की नियुक्ति को गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में दो बार और सुप्रीम कोर्ट में तीन बार चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। अब गुजरात सरकार ने क्यूरेटिव बेंच में अपील की है।

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