आज लोकसभा में पेश होगा एंटी रेप लॉ बिल

विपक्षी राजनीतिक दलों के विरोध के चलते अब सहमति से सेक्स की उम्र 18 वर्ष कर दी गयी है। इसके अलावा बिल के विवादास्पद मुद्दों में जैसे किसी महिला को घूरने को अपराध नहीं माना गया है। वहीं किसी महिला का पीछा करने पर पहली बार तो जमानत मिल जाएगी पर दूसरी बार ऐसा करना गैर जमानती होगा।
किसी महिला की उसकी मर्जी के बिना आपत्तिजनक तस्वीर लेने और उसका प्रचार प्रसार करने के वाले को तीन वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों ने इस कानून का दुरूपयोग रोंकने के लिए उचित प्रावधान रखे जाने की मांग की है।
देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर दबाव है। अत: इस बिल के दुरूपयोग को रोकने के लिए उचित प्रावधान किये जाने की जरूरत है। जिससे कि कानून एकतरफा न हो।












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