आज लोकसभा में पेश होगा एंटी रेप लॉ बिल

Sonia Gandhi
नई दिल्‍ली। भारत की राजधानी दिल्‍ली में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए रेप कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिसके बाद सरकार द्वारा एंटी रेप लॉ बनाने की कोशिश जारी है। इस सम्‍बंध अभी तक की कार्यवाही के बाद आज सरकार एंटी रेप लॉ को लोकसभा में रखेगी। जिस पर जारी शुरूआती विवाद के खत्‍म होने के बाद सहमति बनती दिख रही है। गौरतलब है कि जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में सहमति से सेक्‍स करने की उम्र 16 वर्ष की गई थी। विवाह की उम्र 18 वर्ष होने से इस पर राजनीतिक दल सहमत नहीं हो पा रहे थे। (सोलह साल में नहीं अट्ठारह साल में कर सकेंगे सेक्‍स)

विपक्षी राजनीतिक दलों के विरोध के चलते अब सहमति से सेक्‍स की उम्र 18 वर्ष कर दी गयी है। इसके अलावा बिल के विवादास्‍पद मुद्दों में जैसे किसी महिला को घूरने को अपराध नहीं माना गया है। वहीं किसी महिला का पीछा करने पर पहली बार तो जमानत मिल जाएगी पर दूसरी बार ऐसा करना गैर जमानती होगा।

किसी महिला की उसकी मर्जी के बिना आपत्तिजनक तस्‍वीर लेने और उसका प्रचार प्रसार करने के वाले को तीन वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों ने इस कानून का दुरूपयोग रोंकने के लिए उचित प्रावधान रखे जाने की मांग की है।

देश में बलात्‍कार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर दबाव है। अत: इस बिल के दुरूपयोग को रोकने के लिए उचित प्रावधान किये जाने की जरूरत है। जिससे कि कानून एकतरफा न हो।

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