गुलबर्ग सोसायटी केस: SIT जाकिया जाफरी को सौंपेगी पूरी रिपोर्ट

zakia zafari
नयी दिल्ली। गुजरात के गुलबर्ग सोसायटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसाईटी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वो मामले की याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी को 2002 में हुए गुलबर्ग सोसायटी दंगा मामले की रिपोर्ट मुहैया कराए। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि जाकिया जाफरी 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए गुलबर्ग सोसायटी दंगे के संबंध में विशेष जांच दल के मुखिया की टिप्पणियों के अलावा पूरी रिपोर्ट की हकदार हैं।

लेकिन अहमदाबाद अदालत ने जाकिया को जांच से संबंधित रिपोर्ट मुहैया नहीं कराए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद की अदालत के दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए जाकिया को रिपोर्ट सैंपने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले से जुड़े सारे दस्तावेज अब याचिकाकर्ता जकिया जाफरी को सौंपी जाएगी। इससे पहले जकिया जाफरी ने मांग की थी कि उसे एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए जिसे निचली अदालत में ठुकरा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जकिया जाफरी निचली अदालत में अपना पक्ष रख पाएंगी। एसाईटी की रिपोर्ट मिलने केबाद 8 हफ्तों के भीतर वो अपना पक्ष निचली अदालत में रख पाएंगी। उच्चतम न्यायलय के इस फैसले से मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि निचली अदालत में एसआईटी की पूरी रिपोर्ट पेश होने के बाद मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं

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