पी ए संगमा की याचिका सुनवाई के योग्‍य नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रपति चुनाव में भाजपा से समर्थन प्राप्‍त उम्‍मीदवार पी ए संगमा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्‍य न्‍यायाधीश अल्‍तमस कबीर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संगमा की याचिका नियमित सुनवाई योग्‍य नहीं है। हालांकि अन्‍य दो सदस्‍यों न्‍यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति राजन गोगोई ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्‍य है क्‍योंकि प्रणव मुखर्जी राष्‍ट्रपति पद के नामांकन के समय भारतीय सांख्यिकी संस्‍थान के अध्‍यक्ष के पद पर थे। जो कि एक लाभ का पद है।

अलग राय रखने वाले न्‍यायाधीशों ने कहा कि हम इस बारे में अगले सप्‍ताह बतायेंगे कि हम ऐसा क्‍यों कह रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्‍ट्रपति पद पर प्रणव मुखर्जी के निर्वाचन को सही ठहराया है। इसके अलावा संगमा ने प्रणव मुखर्जी पर जाली हस्‍ताक्षर करने के भी आरोप लगाये थे और इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग भी गये थे लेकिन आयोग ने कहा था कि अगर संगमा को शिकायत है तो वह राष्‍ट्रपति चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका के ख‍ारिज होने के साथ ही पूर्व लोकसभा अध्‍यक्ष की राष्‍ट्रपति नामांकन के लिए दी गई चुनौती भी समाप्‍त हो गयी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्‍ट्रपति पद पर प्रणव मुखर्जी के निर्वाचन को बिल्‍कुल सही ठहराया है।

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