राहुल गांधी के आरोपों की जांच हो: चुनाव आयोग
हालांकि कि चुनाव आयोग ने सुब्रमण्यम स्वामी की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लाइसेंस रद्द करने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि अगर जांच में राहुल गांधी गलत पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
गौरतलब है कि जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के पास अवैध संपत्ति है जिसके बारे में उन्होंने गलत जानकारी अपने नामांकन पत्र में भरी थी।
स्वामी के मुताबिक सोनिया-राहुल ने अवैध ढंग से द एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (टीएजेएल) कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। आपको बता दें कि यह कंपनी नैशनल हेराल्ड' पेपर का प्रकाशन करती है। जिसके पास दिल्ली में 11 मंजिला मकान भी है जिसकी कीमत तकरीबन 1,600 करोड़ रुपये की है।
जिसे मात्र 50 करोड़ देकर हथिया लिया गया है। केन्द्र सरकार ने हेराल्ड को प्रकाशन के लिए जमीन दी है लेकिन जमीन पर पासपोर्ट बनवाने का काम हो रहा है जो कि अवैध है लेकिन यह सब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की निगरानी में हो रहा है।