हाई कोर्ट ने कहा डिंपल के घर नोटिस चस्पा करें

न्यायालय ने कहा कि चुनाव में कथित रूप से अनियमितता के मामले में उपचुनाव जीतने वाली डिंपल यादव के सैफई स्थित आवास पर नोटिस चस्पा करें।
डिंपल यादव के कन्नौज उपचुनाव को लेकर चल रहा विवाद गहराता दिखायी दे रहा है। न्यायालय ने जिस प्रकार मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में मामले में कुछ और मोड़ आ सकते हैं। सोमवार को न्यायमूर्ति डी.पी. सिंह की एकल पीठ ने जिला न्यायाधीश को दिये आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय की नोटिस को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी तथा कन्नौज सीट से सांसद डिंपल यादव के सैफई स्थित आवास पर चस्पा किया जाय।
उच्च न्यायालय ने पिछले 11 सितम्बर को नोटिस जारी किया था जिसका जवाब देने के लिये छह सप्ताह का समय दिया गया था लेकिन सांसद की ओर से कोई जवाब नहीं आया। श्रीमती यादव की ओर से कोई जवाब न मिलने के बाद उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को आदेश दिया कि सांसद के सैफई स्थित घर पर नोटिस चस्पा कर दिया जाय। पिछले जून में कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव हुआ था।
वोटर पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी प्रभात पाण्डेय ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि उसका पिछले 6 जून को अपहरण कर लिया गया तथा इस तरह नामांकन का पर्चा भरना से रोका गया। याचिका पिछले जुलाई में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 81 के तहत दायर की गयी थी।












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