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नागपुर में दी जायेगी अजमल कसाब को फांसी!

Ajmal Kasab will hang in Nagpur Jail
मुंबई। 26/11 मुंबई में हुए आतंकी हमले का मुख्‍य आरोपी अजमल कसाब की फांसी की सजा पर 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। मुंबई हमले के बाद जिंदा पकड़ा गया एक मात्र आतंकवादी अजमल कसाब की मौत पर मोहर लगने के बाद महाराष्‍ट्र के पुणे की येरवदा जेल और नागपुर की केन्‍द्रीय जेल में कसाब को फांसी देने की तैयारियां शुरु हो गई है। गृह मंत्रालय ने मुंबई हमले में गिरफ्तार किये गये कसाब को कुछ ही महीने बाद सुरक्षा की दृष्टि से मुंबई से नागपुर जेल में स्थानातंरित करने पर गंभीर विचार किया था। जिसके कारण नागपुर सेन्ट्रल जेल में कसाब को रखने के लिए बेहद सुरक्षित अंडानुमा सेल भी बनाई गई थी।

सूत्रों के हवाले से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार फांसी पर लटकाने में लगने वाली विशेष किस्म की रस्सी को मंगवाना, कसाब के लिए तैयार किए गए अंडानुमा सेल की साफ-सफाई और गृह विभाग के अधिकारियों के सुरक्षा निरीक्षण से कसाब को नागपुर में फांसी दिए जाने की संभावना को बल मिला है। नागपुर की केन्द्रीय जेल में आखरी फांसी 1984 में और पुणे में आखरी फांसी 1995 मे दी गई थी। राज्य में फांसी की सजा प्राप्त कुल 50 अपराधी हैं,जिसमे से 21 अपराधी नागपुर केन्द्रीय जेल में और 28 पुणे के येरवदा जेल में हैं।

मालूम हो कि मुंबई हमलो के आरोपी अजमल आमिर कसाब को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, उसकी फांसी की सजा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वह मुंबई हमले का आरोपी है, हमले में 166 लोग मारे गये थे। यह देश की संप्रभुता पर किया गया हमला था। ऐसे में उसे माफ नहीं किया जा सकता। वह सिर्फ एक रोबोट की तरह काम नहीं कर रहा था, बल्कि इन हमलों का आरोपी है। देश के लोगों का कहना है कि इस अपराध के लिए फांसी से कम की सजा हो ही नहीं सकती। मुंबई हाईकोर्ट के निर्णय पर कसाब ने कहा था कि इस उसके केस की सुनवाई स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष तरीके से नहीं की गई। 10 अक्‍टूबर को कसाब की फांसी की सजा पर रोंक लगा दी गई। उसने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

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