रद्द होगा रामदेव के ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, लगेगा भारी जुर्माना

आईटी डिपार्टमेंट ने इसलिए पतंजलि ट्रस्ट का चैरिटेबल संगठन के तौर पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की ठान ली है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उनपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि आईटी विभाग ने जांच के दौरान पाया कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट 2009-10 के दौरान कई व्यवसायिक कामों में शामिल थी, और इस दौरान संस्था ने लगभग 72.37 करोड़ रुपए की कमाई की। जबकि विभाग को जानकारी देते हुए पतंजलि ट्रस्ट ने दावा किया था कि उसकी कोई कमाई नहीं है।
आईटी कानून सेक्शन 12-A के तहत पतंजली ट्रस्ट को अब तक टैक्स अदा करने में छूट दी जा रही थी। आईटी विभाग ने नोटिस भेजकर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से जवाब मांगा है। अब आईटी विभाग ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन रद्द करने और भारी जुर्माना लगाने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले सर्विस टैक्स विभाग ने भी बाबा के ट्रस्ट को 5 करोड़ अदा करने के लिए नोटिस भेजा था। इन सब हालात को देखकर ऐसा लगता है कि बाबा कानूनी शिकंजे में फंस गये है।












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