जेल की सलांखों के पीछे पहुंचे रिश्वतखोर पुलिस वाले

अन्य केस में दोषी निहाल सिंह, मुख्य सिपाही व राज कुमार, प्राइवेट व्यक्ति, दोनों को दो साल का कारावास व 5000 रुपये जुर्माना और मुख्य सिपाही कर्ण सिंह को एक साल का कारावास व 2000 रुपये के जुर्माने की सजा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सैशन जज, नारनौल की कोर्ट द्वारा सुनाई गई।
शिकायतकर्ता मुंशी राम निवासी गांव मुंडिया खेड़ा, जिला नारनौल से शिकायतकर्ता के पुत्र का नाम आपराधिक केस में न शामिल करने की एवज में दोषी को 7000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा रंगे हाथो पकड़ा गया था। एक अन्य केस में दोषी विजय कुमार, मुख्य सिपाही को माननीय न्यायालय स्पेशल जज, गुडग़ांव की कोर्ट द्वारा साढ़े तीन साल के कारावास व 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
शिकायकर्ता संदीप निवासी महावीर पुना जिला गुडग़ांव से गाड़ी की सुपरदारी की रिपोर्ट बनाने की एवज में विजय कुमार को 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा रंगे हाथो पकड़ा गया था।












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