अब हरियाणा में लगेगा गुटखा पर प्रतिबंध

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में विधान सभा का मानसून सत्र 24 अगस्त से बुलाने का निर्णय लेते हुए कहा गया कि प्रदेश में गुटका पान मसाला, जर्दा या अन्य तम्बाकू व निकोटीन के चबाने वाले उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह प्रतिबंध 15 अगस्त से लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुटका पान मसाला, जर्दा या अन्य तम्बाकू व निकोटीन के चबाने वाले उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय इस लिये लिया गया है क्योंकि तम्बाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियां मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती है जबकि उनका इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में तम्बाकू के प्रयोग से मुंह का कैंसर, पेट की बड़ी आंत और पैकरिंग इत्यादि की बिमारियां पनपती हैं तथा यह अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि मानसिक तनाव, हृदय रोग इत्यादि के फैलने में भी सहायक होते हैं।
बैठक में दिल्ली मैट्रो का मुण्डका से बहादुरगढ़ तक विस्तार करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा इस परियोजना पर 788 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी, जिसमें दिल्ली क्षेत्र के एक तिहाई इक्विटी अनुदान के रूप में 152 करोड़ रुपये का अंशदान भी शामिल है।












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