रामदेव की टिपण्णी पर कोई कार्यवाही नहीं : पुलिस

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत में पेश कार्रवाई रिपोर्ट में पुलिस ने कहा, जांच के दौरान घटनास्थल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पाया गया क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति ने दो मई 2012 को उस इलाके में यह आपत्तिजनक भाषण दिया ।
इसने कहा, शिकायत मिलने पर हमने तुरंत संबंधित राज्य को वह शिकायत उपयुक्त माध्यम से भेज दी । पटेल नगर थाने में और कार्रवाई की जरूरत नहीं। इससे पहले रामदेव के खिलाफ कानून के छात्र विभोर आनंद की याचिका पर अदालत ने पुलिस से 22 जून को एटीआर पेश करने को कहा था ।
शिकायत में आनंद ने पुलिस को रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया था ।
गौरतलब है की दिल्ली पुलिस का ये बयान योग गुरु बाबा रामदेव के लिए कुछ रहत जरूर ला सकता है क्योंकि इधर कुछ दिनों से अपने द्वारा दिए गए विवादस्पद बयानों से लगातार चर्चा में हैं | आपको बताते चलें कि बाबा रामदेव ने दुर्ग में एक जनसभा के दौरान अपने एक बयान में सांसदों को डाकू, लुटेरे हत्यारे कहा था ।












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