सचिन के मनोनयन को चुनौती दी गयी याचिका खारिज

Sachin Tendulkar
नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को राज्‍य सभा के लिए मनोनीत किये जाने संबंधी फैसले को चुनौती दी गई थी। रामगोपाल सिसोदिया द्वारा दायर याचिका को न्‍यायामूर्ति दीपक वर्मा की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने खारिज कर दी है।

इस याचिका में कहा गया है क‍ि सचिन का मनोनयन संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। सिसोदिया की याचिका में कहा गया था क‍ि खेल क्षेत्र से किसी व्‍यक्ति को राज्‍यसभा में मनोनित किये जाने का उल्‍लेख नहीं है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।

सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि संविधान की धारा 80 (3) के अनुसार राज्य सभा के लिए साहित्य, विज्ञान, कला और समाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उत्‍कृष्‍ट योगदान के लिए 12 सांसदों को मनोनित करने का ही प्रावधान है। इसमें खेल जगत की हस्तियों को नामांकित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसकारण सचिन को मनोनित करना असंवैधानिक है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सचिन को राज्यसभा सांसद मनोनीत करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी थी। 7 मई को याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मनोनयन के पीछे उसका रुख पूछा था और 19 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था।

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