सुप्रीमकोर्ट ने कहा, हज यात्रा पर खत्म होगी सब्सिडी

आपको बता दे कि हज यात्रा पर दिये जाने वाली सब्सिडी का विरोध कई मुस्लिम संगठन भी कर रहे थे, और सरकार भी इसको खत्म करने पर विचार कर रही थी। कोर्ट ने यह कहते हुए फैसला सुनाया कि हज यात्रा में सब्सिडी का कोई औचित्य नहीं है।
कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें इस साल की यात्रा को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि हज यात्रा की तैयारी में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। हर साल हज यात्रा में 60 से 70 लोग गवर्नमेंट डैलिगेशन के तौर पर मुफ्त यात्रा करते है जिसकी संख्या घटाकर कोर्ट ने 2 कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ओर से पेश उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बंबई हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई थी। बंबई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि कुछ निजी पर्यटकों को सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त वीआईपी कोटे के तहत शामिल 11 हजार तीर्थयात्रियों में 800 को सेवाएं देने की अनुमति दी जाए।












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