याहू के बाद माइक्रोसाफ्ट को भी मिली हाईकोर्ट से राहत

दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने आपत्तिजनक साइट के मामले में फेसबुक, गूगल, माइक्रोसाफ्ट सहित 21 सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आपराधिक कानून की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सुनवाई के लिए सम्मन जारी किए थे। उसके बाद याहू को पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने राहत प्रदान कर दी थी। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने माइक्रोसाफ्ट के खिलाफ निचली अदालत के मामले को खारिज कर दिया।
हालांकि कोर्ट ने शिकायतकर्ता विनय राय से भी कहा कि यदि उन्हें माइक्रोसाफ्ट के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत मिले तो वह नई शिकायत दायर कर सकते हैं। माइक्रोसाफ्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में प्रमुख साफ्टवेयर कंपनी ने कहा कि वह लोगों को विचारों के आदान-प्रदान या प्रकाशित करने का कोई मौका नहीं मुहैया करा रही है बल्कि वह सिर्फ साफ्टवेयर व कंप्यूटर से जुड़े सामान और समाधान के विकास और बिक्री का काम करती है।












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