आरूषि हत्याकांड में राजेश तलवार को मिली जमानत

सीबीआई ने कोर्ट में राजेश तलवार की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें जेल भेजा जाए क्योंकि उनके बाहर रहने पर सुबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गौरतलब है कि गाजियबाद से केस दिल्ली ट्रांसफर होने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद सीबीआई की विशेष ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की कोर्ट में राजेश तलवार की पेशी हुई। नूपुर तलवार कोर्ट में पेश नहीं हुई।
बता दें कि 27 दिसंबर 2010 को आरुषि-हेमराज मर्डर केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। लेकिन जेएम सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। साथ ही सीबीआई को फटकार लगाते हुए मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। अदालत ने अपने फैसले पर सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर टिप्पणी की थी।












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