आरुषि की मां की जमानत अर्जी जल्द निबटाने के निर्देश

याची के विरुद्ध सीबीआई की गाजियाबाद की विशेष अदालत में भादस की धारा 302 व 301 के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है। इस मामले में इनके पति राजेश तलवार भी आरोपी हैं। गौरतलब है कि माता पिता पर अपनी ही पुत्री की हत्या करने का आरोप है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी। यह ऐसा मामला है तो गत चार वर्षों से चल रहा है तथा कई बार की सुनवाई के बाद भी आज तक मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। आरूषि हत्याकाण्ड प्रदेश के चर्चित हत्याकाण्डों में से एक है।
16 मई 2008 को दर्ज प्राथमिकी में आरुषि की हत्या का आरोप अज्ञात लोगों पर लगाया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसर दिन सत्रह मई 2008 को डा. तलवार के घर से आरुषि की लाश बरामद हुई। कुछ दिन बाद छत से नौकर हेमराज की भी लाश बरामद हुई। घर में दो लाशें बरामद होने के बाद इलाके में हड़कम्प मच गया अब शक की सूई माता पिता की ओर घूम गयी। प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गयी। सीबीआई ने हत्या मामले में 29 दिसम्बर 2010 को रिपोर्ट दाखिल कर आरुषि के माता पिता तलवार दम्पत्ति पर हत्या करने का संदेह व्यक्त किया। क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने तलवार दम्पत्ति पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया जिसमें अपनी जमानत की अर्जी पेश होने पर उसी दिन निर्णीत किये जाने की मांग में यह अर्जी दाखिल की गयी थी।












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