पुलिस सताए तो अथॉरिटी पुलिस से करो शिकायत

यह कहना है अथॉरिटी के अध्यक्ष एचएस राणा का। श्री राणा ने गुरूवार को लोगों की पुलिस के खिलाफ शिकायतें भी सुनी जिनमें से कई शिकायतों को डीएसपी रमेशपाल सिंह के सुपुर्द करते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। अथॉरिटी के अध्यक्ष एचएस राणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसिया व्यवहार में सुधार की जरूरत महसूस करते हुए वर्ष 2008 में सात प्रकार के आयोग-प्राधिकरण गठित करने के निर्देश दिए थे। इनमें पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी भी शामिल है जिसे हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस अधिनियम के तहत प्रदेश में स्थापित किया है।
ऐसे करेगी पुलिस सुनवाई
श्री राणा ने बताया कि अथॉरिटी प्रमुख रूप से चार प्रकार के मामलों की सुनवाई करती हैं। इनमें पुलिस हिरासत में किसी की मौत होना, पुलिस स्टेशन में शिकायत करने आई महिला के साथ दुष्कर्म होना, पुलिस स्टेशन में किसी के साथ मार-पिटाई के मामले और पुलिस स्टेशन में बेवजह किसी को बिठाए रखने के मामले शामिल है। इनके अलावा अन्य प्रकार केे मामलों में भी अथॉरिटी को सुनवाई का अधिकार है। अथॉरिटी ने अनुभव किया है कि एफआईआर दर्ज न करने के मामले भी देखने को मिले हैं जिससे अथॉरिटी इस प्रकार के मामलों को भी सुनने पर विचार कर रही है।
उन्होंने बताया कि पुलिस से पीडि़त व्यक्ति अथवा पीडि़त का परिजन एफिडेविट के साथ अथॉरिटी को शिकायत कर सकता है जिस पर सौ प्रतिशत कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी अध्यक्ष ने बताया कि स्टेट पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी कार्यालय, ओल्ड पीडब्ल्यूडी बीएंडआर बिल्डिंग, सेक्टर-19 बी, चंडीगढ़, दूरभाष: 0172-2772244 में शिकायत भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि वे हरियाणा के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं ताकि आम जनता को अथॉरिटी से परिचित कराया जा सके। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, एसडीएम आदि के कार्यालयों के बाहर भी बोर्ड लगाकर अथॉरिटी के विषय में समस्त जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।












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