रामलीला लाठीचार्ज के लिए रामदेव-पुलिस दोनों जिम्मेदार: सु्प्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश बी एस चौहान और स्वतंत्र कुमार की बेंच लाठीचार्ज को गलत करार दिया है। पीठ ने उन पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है जिन्होंने लाठाचार्ज किया था। सु्प्रीम कोर्ट के फैसले में गृहमंत्रालय पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। कोर्ट का कहना है वो यह नहीं पता लगा पाये कि यह सबकुछ किसके इशारे पर किया गया था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस के सभी लोग उग्र नहीं थे केवल कुछ लोग ही उग्र थे जिन्होंने लाटीचार्ज की घटना को अंजाम दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस घटना के दौरान योग गुरू बाबा रामदेव की शिष्या राजबाला की मृत्यु हुई है जिसके लिए उसके परिवार वालों को 5 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन इस ऱाशि का 25 प्रतिशत बाबा रामदेव अदा करेंगे और 75 प्रतिशत दिल्ली पुलिस अदा करेगी।
कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करने को कहा है जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके थे। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को पचास हजार रूपए दिए जाएंगे। साथ ही मामूली रूप से घायलों को पच्चीस हजार रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट का कहना है कि बाबा अगर चाहते तो शांति से मैदान खाली कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए वो भी दोषी हैं।
गौरतलब है कि 4 जून की रात बाबा रामदेव रामलीला मैदान में अनशन कर रहे थे तभी आधी रात को सैकड़ो पुलिस वाले आ गये और उन्होंने वहां बैठे सैकड़ो लोगों पर लाठी चार्ज किया था। जिसके लिए पहले दिल्ली पुलिस कह चुकी है कि बाबा रामदेव का अनशन दंगे भड़का सकता था इसलिए उन्होंने ऐसा किया था।













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