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अब तीन वर्ष पूरा कर बच्‍चे जाएगें स्‍कूल

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नयी दिल्ली। तीन वर्ष पूरे करने वाले बच्चे अब नर्सरी में दाखिला ले सकेंगे क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज प्री स्कूलों में दाखिले और इसकी अर्हता में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि समावेशी प्राथमिक शिक्षा सभी बच्‍चों के लिए जरूरी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सीकरी एवं न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने 71 पन्नों के आदेश में कहा कि जिन स्कूलों में नर्सरी शिक्षा दी जाती है, उसे प्रवेश स्तर के रूप में माना जाएगा।

ऐसे स्कूलों में केजी को प्रवेश स्तर के रूप में नहीं माना जायेगा। पीठ ने कहा कि तीन वर्ष पूरे कर चुके नर्सरी में दाखिल बच्चों को अगले वर्ष केजी में प्रोन्नत किया जायेगा। हालांकि जिन स्कूलों में नर्सरी स्तर की शिक्षा नहीं है, वहां केजी को प्रवेश स्तर माना जायेगा और इसमें चार वर्ष पूरा कर चुके बच्चों को दाखिला मिलेगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि तीन साल की आयु पूरी कर चुके बच्चे को औपचारिक शिक्षा से वंचित करना भेदभावपूर्ण और नुकसानदेह होगा। एनजीओ सोशल जूरिस्ट ने अपनी याचिका में कहा था कि चार साल या इससे अधिक उम्र के बच्चों का ही स्कूलों में दाखिला किया जाए। एनजीओ ने दिल्ली के निजी एवं गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री स्कूल कक्षाओं में तीन साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों के दाखिले पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

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English summary
The Delhi High Court on gave the go-ahead to the existing nursery admission process in the capital's private unaided schools, allowing them to admit children aged three-plus years.
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