अब तीन वर्ष पूरा कर बच्चे जाएगें स्कूल

ऐसे स्कूलों में केजी को प्रवेश स्तर के रूप में नहीं माना जायेगा। पीठ ने कहा कि तीन वर्ष पूरे कर चुके नर्सरी में दाखिल बच्चों को अगले वर्ष केजी में प्रोन्नत किया जायेगा। हालांकि जिन स्कूलों में नर्सरी स्तर की शिक्षा नहीं है, वहां केजी को प्रवेश स्तर माना जायेगा और इसमें चार वर्ष पूरा कर चुके बच्चों को दाखिला मिलेगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि तीन साल की आयु पूरी कर चुके बच्चे को औपचारिक शिक्षा से वंचित करना भेदभावपूर्ण और नुकसानदेह होगा। एनजीओ सोशल जूरिस्ट ने अपनी याचिका में कहा था कि चार साल या इससे अधिक उम्र के बच्चों का ही स्कूलों में दाखिला किया जाए। एनजीओ ने दिल्ली के निजी एवं गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री स्कूल कक्षाओं में तीन साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों के दाखिले पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी।












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