यूपी: चुनाव आयोग के डंडे से डरे बैंड, बाजा और बाराती
आपको बताते चलें कि चुनाव को नजर में रखते हुए पूरे यूपी में निषेधाज्ञा लागू है। इस निषेधाज्ञा के तहत सामूहिक रूप से एकत्रीकरण, वाद्ययत्रों का देर रात तक उपयोग व जुलूस के रूप में वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहता है। चुनाव के एक दिन पूर्व ही जिले की सीमाएं भी सील कर दी जायेंगी। खैर यह विवाह समारोहों पर लागू नहीं होता मगर फिर भी वर और वधू पक्ष इसे लेकर चिंतित हैं।
इन विवाहों में रिश्ते-नातेदारों की उपस्थिति का भी टोटा हो सकने की संभावना ने भी उनकी चिंता बढ़ा दी है। इस मामले में उच्चाधिकारियों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता का कोई भी नियम विवाह समारोह में लागू नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि विवाह आयोजनों में वर या वधू के मुखिया सम्बंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी को सूचना जरूर दे दें जिससे विवाह के मौके पर उन्हें कोई व्यवधान न हो। प्रशासन को सूचना के बाद वह वाद्ययंत्रों एवं समारोहों आदि का आयोजन किया जा सकता है।













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