आरूषि हत्याकांड: तलवार की जमानत याचिका पर कल सुनवाई

न्यायमूर्ति एके गांगुली और न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने आपराधिक कार्यवाही खत्म करने की तलवार दंपती की अर्जी को खारिज कर कहा था कि वे इस हत्याकांड में अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि 15-16 मई 2008 की रात नोएडा स्थित उनके आवास पर तलवार दंपती की एक मात्र संतान आरूषि (14) मृत हालत में मिली थी।
उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। शीर्ष न्यायालय ने छह जनवरी को दंत चिकित्सक दंपती से नौवीं कक्षा की छात्र और हेमराज की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना करने को कहा था। पीठ ने कहा था कि उनके (तलवार दंपती) खिलाफ संज्ञान लेने के गाजियाबाद के मजिस्ट्रेट के आदेश में और उन पर मुकदमा चलाए जाने में कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि निचली अदालत के न्यायाधीश ने सोच विचार कर आदेश जारी किया था।












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