यूपी: सपा विधायक को जेल

प्रदेश के फैजाबाद जिले के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ए.के. शुक्ला ने विधायक और उनके 11 साथियों शकील, अब्दुल जब्बार, रईस अहमद, कलीम, जब्बार अली, ताजुद्दीन, जावेद अहमद, एस एम काशिम, नरेन्द्र राठौर, अजहरुल हक एवं शहीम अ तर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के तहत दोषी ठहराया। इन आरोपियों को अदालत ने दो-दो वर्ष के कारावास और दो सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332, 147, 143, 342, 393, 506 और धारा सात में भी दोषी करार दिया है, जिसमें क्रमश: दो वर्ष छह महीने, एक वर्ष, दो वर्ष, दो वर्ष और छह महीने के कारावास की सजा सुनायी है१। यह सभी सजायें एक साथ चलेंगी। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि आरोपी संभ्रांत व्यक्ति हैं इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है इसलिए इन्हें माफ किया जाये और यदि सजा देना आवश्यक है तो कम से कम सजा दी जाये। ज्ञात हो कि विधायक और उनके साथियों पर वर्ष 2000 में थाने से मुल्जिम छुड़ा ले जाने का आरोप था। पुलिस का कहना था कि विधायक और उनके साथियों ने थाने में हंगामा कर मुल्जिम छुडाया था और सरकारी काम में बाधा डाली थी।












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