आरबीआई ने पुराने चेकों के भुकतान पर लगाई रोक

कुछ दिन पहले केंद्रीय बैंक ने कहा था कि तीन माह से अधिक पुराने चेकों आदि पर भुगतान वैध नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि भारत में आमतौर पर बैंकर्स छह माह की अवधि तक के चेकों और डाफ्ट आदि पर भुगतान करते हैं। बयान में कहा गया है कि रिजर्व बैंक का मानना है कि जनहित और बैंकिंग नीति के हित में इस तरह के भुगतान की अवधि को घटाना उचित है।
वहीं आरबीआई ने कहा है कि निजी बैंकों को वित्तीय समावेशीकरण में सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। आरबीआई फिनांशल टाईम्स-येस बैंक बैकिंग सम्मेलन में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने कहा वित्तय समावेशीकरण अकेले सरकारी बैंक का काम नहीं है। इसमें निजी बैंकों को भी लगना पड़ेगा। सरकार के वित्तीय समावेशीकरण एजेंडे के मुताबिक मार्च 2012 तक 2,000 की जनसंख्या वाले 72,000 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचायी जानी हैं।












Click it and Unblock the Notifications