2जी मामले में सीबीआई दखलंदाजी न करें: गोयनका

2g scam
नयी दिल्ली। स्वान टेलीकाम के निदेशक और टू-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले के आरोपी विनोद गोयनका ने आज दिल्ली की एक अदालत के समक्ष याचिका दाखिल कर मांग की कि सीबीआई को गवाहों के मामले में संदिग्ध तरीके से दखल नहीं देने के निर्देश दिये जायें। गोयनका की ओर से हाजिर अधिवक्ता माजिद मेमन ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष यह अर्जी दाखिल की।

अभियोजन पक्ष के गवाह तथा रिलायंस एडीएजी के समूह अध्यक्ष ए एन सेतुरमण ने कल अदालत को बताया था कि 11 नवंबर को सुनवाई शुरू होने से दो दिन पहले उन्हें सीबीआई ने अपने दफ्तर में बुलाया था। मेमन ने कहा कि कानून की दृष्टि से यह ठीक नहीं है कि सीबीआई अपनी याद्दाश्त ताजा करने के नाम पर इस तरीके से गवाहों को बुलाये।

अर्जी में कहा गया कि गवाही दर्ज होने से पहले संदिग्ध तरीके से गवाहों के मामले में दखल देने से सीबीआई को रोकने के लिये उसे जरूरी आदेश और निर्देश जारी किये जायें। जिरह के दौरान सेतुरमण ने कहा कि मामले की जांच के समय इस वर्ष मार्च में सीबीआई ने उनका जो बयान दर्ज किया था। उसकी विषय-वस्तु को लेकर उन्होंने आपत्ति जतायी थी। इस अर्जी पर अदालत ने अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया है।

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