बागी विधायकों ने की बिश्रोई की याचिका खारिज करने की मांग

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के समक्ष आवेदन दायर कर कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा (दलबदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी) नियम, 1986 के नियम-6 के उपनियम-2 तथा भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची एवं अनुच्छेद-191 के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई अब लोकसभा सदस्य है और आदमपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे चुके है।
इन नियम के अंतर्गत दलबदल विरोधी कानून के मामले में किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करने के लिए केवल विधानसभा सदस्य ही याचिका दायर कर सकता है। इस प्रकार, वादी पक्ष इस याचिका को आगे बनाये रखने के लिए योग्य नहीं है। अंत: इसे खारिज किया जाये। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा द्वारा सुनवाई के लिए मंगलवार को दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता कुलदीप बिश्नोई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सतपाल जैन दोपहर 3.45 तक विधानसभा सचिवालय नहीं पहुंच सके और विधानसभा अध्यक्ष ने सुनवाई स्थगित कर अगली तिथि 30 नवम्बर, 2011 निर्धारित कर दी।
प्रतिवादी पक्ष की ओर से वरिष्ठi अधिवक्ता हरभगवान चौधरी ने अधिवक्ता अनिल वालिया तथा तरुण वीर वशिष्ठi के साथ विधानसभा अध्यक्ष को पांचों विधायकों की ओर से आवेदन प्रस्तुत किये, जिसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया।












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