मिर्चपुर कांड में फैसला, तीन को उम्रकैद

Police
नई दिल्ली। हिसार के मिर्चपुर गांव में दलित परिवार के पिता-पुत्री को जिंदा जलाने के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। दोपहर बाद सुनाए फैसले में अदालत ने हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद, 6 को 5 साल तथा 6 को 2 साल की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल 2010 को मिर्चपुर में एक समाज के लोगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी थी। आगजनी में दलित परिवार ताराचंद व उसकी विकलांग बेटी की आग से जलने पर मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई हरियाणा की बजाय दिल्ली की अदालत में चल रही थी।

आपको बताते चलें कि मिर्चपुर प्रकरण में पुलिस ने 103 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे जिसमें से 3 आरोपियों को जुनैयल भेज दिया था। मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बाकि बचे 97 आरोपियों में से 82 आरोपियों को बरी कर दिया था जबकि 15 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले में एक आरोपी जसबीर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है जोकि अदालत से पेशी के दौरान फरार हो गया था। उस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।

इस मामले में 12 अन्य आरोपियों को आगजनी, दंगा भड़काने और गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने जैसे हल्के आरोपों का दोषी पाया गया है। मोनू, बलजीत, करमवीर, करमपाल, धरमबीर और बोबाल को दलितों के घर में आगजनी करने का दोषी पाया गया है। छह अन्य को दंगा भड़काने, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने और पथराव के जरिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के 68, बचाव पक्ष के 44 गवाह तथा एक अदालती गवाह से जिरह करने के बाद 15 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

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