राजीव गांधी के हत्‍यारो की याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर तक स्थगित

rajiv gandhi
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में मौत की सजा पाये दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई आज 29 नवंबर तक के लिये स्थगित कर दिया। तीनों की याचिकायें सुनवाई के लिये जैसे ही आई उसी समय एमडीएमके नेता वाइको ने न्यायमूर्ति सी नागप्पन और एम सत्यनारायण की अदालत से कहा कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले से ही इस मामले को चेन्नई से बाहर किसी और उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने की याचिका विचाराधीन है।

याचिकाकर्ताओं ने मौत की सजा को बदलने के लिये याचिका दायर की है। मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिये स्थगित कर दिया। इससे पहले 30 अगस्त को उच्च न्यायालय ने मुरूगन, संतन और पेरारिवालन की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें फांसी दिये जाने पर आठ सप्ताह के लिये रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया है।

राष्टपति प्रतिभा पाटिल द्वारा तीनों की दया याचिका को ठुकरा दिये जाने के बाद अदालत द्वारा लगाई रोक उनके लिये बड़ी राहत लेकर आई थी। इससे पहले उनके फांसी की तिथि नौ सितंबर निर्धारित की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले को मद्रास उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किये जाने की याचिका पर 15 सितंबर को केंद्र, तमिलनाडु सरकार और सभी तीनों दोषियों को नोटिस जारी किया था।

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