एफ-1 आयोजकों को राहत नहीं दे रही प्रदेश सरकार

सरकार ने कभी भी किसी कम्पनी को कोई विशेष लाभ, छूट अथवा सुविधा नहीं दी है। प्रवक्ता ने इस बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रा (स्पेशल इकोनामिक जोन) को विकसित करने की 2005 की नीति के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कर शुल्कों और लेवीज आदि में छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान किया है। इसी क्रम में वर्ष 2009 में विश्व स्तरीय आर्थिक मंदी के मद्देनजर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक एवं अवस्थापना परियोजनाओं के लिए इन्सेटिव उपलब्ध कराने, उनकी निरंतरता में सुधार करने तथा औद्योगिक गतिविधियों का विकास करने के लिए घोषित की गयी थी।
प्रवक्ता ने कहा कि इसी नीति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 22 मई 2009 को आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा समस्त शहरी विकास प्राधिकरणों की वृहद एवं मध्यम स्तर की विकास परियोजनाओं के लिए करा शुल्क लेवीज आदि में छूट या सुविधाओं के संबंध में नीति का निर्धारण किया गया।












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