फूलन हत्याकांड के आरोपी राजू को नहीं मिली जमानत

इससे पहले राजू के वकील मृत्युंजय कुमार सिन्हा ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इस हत्याकांड के सह-अभियुक्तों अमित राठी. राजेन्द्र एवं प्रवीण मित्तल की तरह ही उनके मुवक्किल को भी जमानत पर रिहा किया जाए. लेकिन खंडपीठ उनकी इस दलील से संतुष्ट नजर नहीं आई और उसने जमानत याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजू की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले के कुछ गवाहों को कथित रूप से जान से मारने की मिल रही धमकियों के आरोपों के मद्देनजर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा। आफतो बता दें कि फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को राजधानी स्थित उनके सरकारी आवास के बाहर कर दी गई थी। वह चंबल की बीहड़ में कई सालों तक स्वतंत्र राज की थी।












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