'अगर आपका हमसफर मानसिक रूप से बीमार है तो मिल सकता है तलाक'

Divorce can be granted if either spouse mentally unsound: Supreme Court
दिल्‍ली। अगर आपका हमसफर मानसिक रूप से बीमार है और आप उससे तलाक लेना चाहते है तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि पति या पत्‍नी में से किसी एक के भी मानसिक तौर पर बीमार होने पर दूसरा साथी तलाक पाने का अधिकारी है । न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि पति या पत्नी में से किसी एक के पास भी अगर अपने इस दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, कि उसका साथी मानसिक तौर पर बीमार है, तो वह तलाक की मांग कर सकता है।

न्यायालय ने पंकज महाजन नामक व्यक्ति की याचिका पर यह फैसला दिया। महाजन ने इस बात के पर्याप्त सबूत दिए थे कि उसकी पत्नी डिंपल शिजोफ्रेनिया से पीडि़त है और उसे प्रताडि़त करने के साथ आत्महत्या करने की भी धमकी देती है, इसके बाद भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उसे तलाक लेने की अनुमति नहीं दी थी। महाजन ने इसी फैसले को न्यायालय में चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति सदाशिवम ने फैसला देते हुए कहा, रिकार्ड में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनके माध्यम से अपीलकर्ता पति यह प्रदर्शित करने में सफल रहा है कि उसकी पत्नी मानसिक बीमारी शिजोफ्रेनिया से पीडि़त है। अपीलकर्ता पति की ओर से विभिन्न चिकित्सकों और दूसरे गवाहों ने साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता की पत्‍नी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है।

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