दिल्ली: नशे के आदी को एक साल की सजा

अदालत ने कहा, सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि ड्रग माफिया अजय का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी मादक पदार्थों की लत का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसलिए यह जरूरी है कि उसे सजा सुनाते समय प्रदेश को इस बात का आदेश दिया जाए कि आरोपी की मादक पदार्थों की लत छुड़ाई जाए।
अदालत के मुताबिक, प्रदेश सरकार को आदेश दिया जाता है कि जेल अधीक्षक इस संबंध में जरूरी कदम उठाएं और अदालत में उसकी प्रगति रिपोर्ट मासिक आधार पर जमा करें । अजय को नवंबर, 2008 में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । मुकदमे के दौरान उसने अदालत को बताया कि उसे फंसाया गया है ।












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