बी-टेक छात्र भी भर सकेंगे बीटीसी फार्म

न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने राहुल कुमार एवं अन्य की बी टेक अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यह फैसला सुनाया। न्यायालय में दायर की गयी याचिका में यह कहा गया था कि बीटीसी प्रवेश परीक्षा 2011 के लिए केवल बीए बीएससी एवं बीकाम से स्नातक को ही योग्य माना गया है जबकि बी-टेक को यह अधिकार नहीं प्राप्त है।
याचियों का तर्क था कि बी-टेक भी स्नातक के ही समान है ऐसे में उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने याचिका दायर कर विज्ञापन को चुनौती दी है। उनका कथन है कि बेसिक शिक्षा नियमावली एवं एनसीटीई के मानकों के तहत बीटीसी प्रवेश परीक्षा के लिए अर्हता स्नातक रखी गयी है। कहा गया है कि बी टेक भी स्नातक डिग्री है और इस कारण इन डिग्री धारकों को बीटीसी प्रवेश परीक्षा से वंचित रखना गलत है। अभ्यर्थियों की याचिका को सही मानते हुए कोर्ट ने अपना निर्णय अभ्यर्थियों पक्ष में दिया।












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