15 दिन के अंदर हाऊस टैक्स चुकाओ, छूट पाओ

नगर निगम सीमा में भवनों को वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 तक के गृहकर बिल भेजे गये है। गृह मालिक अपने गृहकर की राशि को जमा करवाकर दस प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते है। गृहकर बिल जारी होने की तिथि के 30 दिन के अंदर-अंदर जमा न करवाने की सूरत में गृहकर राशि पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज प्रतिमास लगना शुरू हो जायेगा।












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