दिल्ली: मासूम के हत्यारों को उम्रकैद

इस अपराध में उसकी मां, भाई और अन्य संबंधी शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने मामले में कई गवाह पेश किए। पेश सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीएस चुंबक की अदालत ने हामिद, राशिद और साबिर को उम्रकैद और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप में शामिल रही फिरदौस और वकीला को भी अदालत ने तीन साल की सुजा औैर जुर्माना सुनाया गया है।
हामिद ने 02 मार्च 2007 को अपने फैक्ट्री मालिक कादिर आलम के 10 वर्षीय बेटे कासिम का अपहरण कर लिया था। वह कासिम को ब्रह्मपुरी स्थित अपने घर ले आया। बच्चे ने घर जाने की जिद की तो उसे मारकर चुप करना चाहा लेकिन वह रोने लगा। इस हामिद ने सोचा कि अगर यह छूटकर भाग गया तो सारा भेद खुल जाएगा। हामिद ने कासिम को बेकाबू होता देख उसका मुंह व गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इस अपराध में हामिद के परिवार के कई लोग शामिल थे। लाश को ठिकाने लगाने में भी परिवार के लोगों ने मदद की थी।












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