दिल्ली: हत्या में तीन को उम्रकैद

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रघुबरपुरा निवासी अमर साहनी 09 नवंबर 2007 को दीवाली की मिठाई देने अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। चांद मोहल्ला में जयप्रकाश ने उसे अपने घर के आगे रोककर घेर लिया था। जयप्रकाश ने अमर को मोटर साइकिल से खींच कर पीटना शुरू कर दिया था। अमर ने झगड़े की सूचना अपने भाई अजय को दी। इसी दौरान बसंत और गामा भी आ गए थे। अजय भी वहां पहुंचे। इसके बाद जयप्रकाश ने अजय को धक्का देकर नाले में गिरा दिया और बसंत यादव ने उसके सिर मे डंडे बरसाए। अस्पताल में इलाज के दौरान अजय की 15 नवंबर 2007 को मृत्यु हो गई।
उधर राजधानी की अन्य जिला अदालतों की तर्ज पर कड़कड़डूमा कोर्ट को भी नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया गया। अब कोर्ट परिसर और भवन के भीतर सिगरेट-बीड़ी व दूसरे अन्य तंबाकू उत्पाद ले जाने व इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। भविष्य में कोर्ट में स्मोक डिटेक्टर लगाने जाने की योजना भी है। जिला न्यायाधीश पीएस तेजी और सुनीता गुप्ता की अगुवाई बृहस्पतिवार शाम इसकी औपचारिक घोषणा की गई। एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जज संजय खनगवाल को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।












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