ऑनर किलिंग में बाप को फांसी, मां को उम्रकैद

इसी दिन रीतू की भी हत्या कर दी गई। लड़के के परिजनों ने जब ऑनर किलिंग का शक जताया तो पुलिस कृष्णा कालोनी में लड़की के घर पहुंची। घर पर ताला लगा होने पर पुलिस टीम लड़की के गांव ब्राह्मणवास पहुंची। वहां पर पता लगा कि रीतू के शव का अलसुबह ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुलिस ने रीतू के पिता राम राजी, उसकी पत्नी कैलाशो एवं परिवार के दो अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।
लगभग एक साल बाद अब एडीजे आरएन भारती की अदालत ने राम राजी को हत्या के आरोप में फांसी और सबूत मिटाने के आरोप में दो साल कैद तथा पांच हजार जुर्माना और उसकी पत्नी कैलाशो को उम्रकैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दो अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया है।












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