करीम मोरानी को नहीं मिली जमानत

दिल्ली।

2जी
स्पेक्ट्रम
आवंटन
घोटाले
में
गिरफ्तार
सिने
युग
के
मुखिया
करीम
मोरानी
की
जमानत
अर्जी
सुप्रीम
कोर्ट
ने
सोमवार
को
खारिज
कर
दी।
मोरानी
ने
सेहत
के
आधार
पर
जमानत
की
गुजारिश
की
थी।
न्यायमूर्ति
जीएस
सिंघवी
की
पीठ
ने
करीम
मोरानी
की
जमानत
की
अर्जी
को
ठुकराते
हुए
कहा
कि
वे
इलाज
के
लिए
जेल
प्रशासन
से
कह
सकते
हैं
और
जेल
प्रशासन
उन्हें
उचित
इलाज
मुहैया
कराने
के
लिए
बाध्य
है।

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अगर

जेल
प्रशासन
उनकी
मांग
पर
ध्यान
नहीं
देता
तो
वे
विशेष
अदालत
में
चिकित्सीय
आधार
पर
जमानत
अर्जी
दाखिल
कर
सकते
हैं।
इससे
पहले
मोरानी
के
वकील
ने
उन्हें
चिकित्सीय
आधार
पर
जमानत
देने
की
अपील
करते
हुए
कहा
कि
उनके
मुवक्किल
को
हार्ट
प्राब्लम
है।
इस
बीमारी
में
अचानक
उनका
रक्त
संचार
कम
हो
जाता
और
वे
बेहोश
हो
जाते
हैं।
ऐसे
में
अगर
उन्हें
उचित
इलाज
नहीं
मिला
तो
कभी
भी
कुछ
हो
सकता
है।

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उनकी

दलीलों
पर
पीठ
ने
पूछा
कि
क्या
24
जून
को
मेडिकल
बोर्ड
के
चेकअप
के
बाद
उन्होंने
अपने
इलाज
के
बारे
में
जेल
प्रशासन
से
कहा
था।
अगर
नहीं
तो
वे
इलाज
के
लिए
जेल
प्रशासन
से
कहें।
हालांकि
कोर्ट
ने
मोरानी
को
मेडिकल
बोर्ड
की
रिपोर्ट
की
समीक्षा
कराने
की
भी
छूट
दे
दी
है।
मोरानी
पर
आरोप
है
कि
उसने
शाहिद
बलवा
द्वारा
दी
गयी
200
करोड़
रुपये
की
रिश्वत
की
रकम
को
द्रमुक
सांसद
और
इस
समय
तिहाड़
में
बंद
कनीमोझी
द्वारा
संचालित
कलैगनार
टीवी
तक
पहुंचाने
में
मदद
की
थी।

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