अजय व अभय चौटाला के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं हटेगा

Criminal cases against Abhay, Ajay Chautala will not withdraw
चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के के राष्ट्र्रीय महासचिव अजय सिंह चौटाला और उनके भाई विधायक अभय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.एस. श्रीपुरकर की बेंच ने आपराधिक मामला चलाने को मंजूरी दे दी। दोनों की याचिका को खारिज करते हुए दिया। चौटाला बंधुओं ने कहा था कि उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के पहले अधिकारियों से अनुमति नहीं ली गई थी और इसलिए मामले को रद्द कर देना चाहिए। याचिका में चौटाला बंधुओं ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भाइयों के खिलाफ कड़कडड़ूमा स्थित विशेष सीबीआई अदालत में जारी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 27 जनवरी को याचिका पर सुरक्षित फैसले को सुनाते हुए इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में पहले से स्थापित कानून से सहमत है। जिस समय सीबीआई ने मामले में संज्ञान लिया, तब ये दोनों भाई विधायक नहीं थे। ऐसे में उन पर चार्जशीट दायर करने के लिए एक्ट की धारा 19 के तहत पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है।

गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट में जारी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम स्टे था। अजय व अभय चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने दिसंबर 2009 में आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें अजय पर 1993 से 2006 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से तीन गुना यानी 27.74 करोड़ व अभय चौटाला पर ज्ञात स्रोतों से पांच गुणा यानी 119.69 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया।

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