अजय व अभय चौटाला के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं हटेगा

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भाइयों के खिलाफ कड़कडड़ूमा स्थित विशेष सीबीआई अदालत में जारी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 27 जनवरी को याचिका पर सुरक्षित फैसले को सुनाते हुए इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में पहले से स्थापित कानून से सहमत है। जिस समय सीबीआई ने मामले में संज्ञान लिया, तब ये दोनों भाई विधायक नहीं थे। ऐसे में उन पर चार्जशीट दायर करने के लिए एक्ट की धारा 19 के तहत पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट में जारी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम स्टे था। अजय व अभय चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने दिसंबर 2009 में आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें अजय पर 1993 से 2006 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से तीन गुना यानी 27.74 करोड़ व अभय चौटाला पर ज्ञात स्रोतों से पांच गुणा यानी 119.69 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया।












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