सरपंच द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र भी होगा मान्य

प्रदेश में मतदाता सूचियों में नाम शामिल कराने के लिए अब लोगों को अधिक जद्दोजहद नहीं करनी होगी। लोगों अब न तो नगर निगम कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लाइन लगानी होगी और न ही बाबुओं की जेब गरम करनी होगी। गांव के लोगों को सरपंच से आयु सम्बंधी एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसके आधार पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
आठवीं पास किए लोग आठवीं का प्रमाण पत्र जिस पर जन्म तिथि अंकित हो लाकर दे सकते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने इस बारे में औपचारिक निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए यह सरलीकरण किया गया है।












Click it and Unblock the Notifications