इशरतजहां मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पर रोक लगाई
नई
दिल्ली। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की जांच कर रही एसआईटी (विशेष जांच दल) पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश एसआईटी की जांच के खिलाफ दायर एक याचिका के जवाब में दिया है। id="toptextpromo">एसआईटी
का गठन गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर किया गया था। इन मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों ने इस मामले के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। मुंबई की रहने वाली इशरत जहां और उसके अन्य तीन साथियों प्रनेश कुमार पिल्लई उर्फ जावेद शेख, अमजद अली और जीशान जोहर की 15 जून 2004 को अहमदाबाद के पास एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>गुजरात
पुलिस का कहना था पुलिस मुठभेड़ में मारी गई इशरत और उसके तीनों साथी लश्कर के आतंकी थे और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या के इरादे से गुजरात की सीमा में घुस रहे थे। हाल ही में इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।











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