स्पेक्ट्रम मामला : चंदौलिया व बलवा की जमानत याचिका खारिज
ज्ञात हो कि चंदौलिया एवं बलवा को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के साथ ही गिरफ्तार किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने दोनों की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जांच अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और इनका अपराध गंभीर प्रकृति का है।
दोनों की जमानत याचिका सोमवार को दायर की गई थी।
चंदौलिया राजा के निजी सचिव हैं और बलवा निजी कम्पनी डीबी रियल्टी के प्रबंध निदेशक हैं।
अदालत ने राजा और पूर्व दूसरंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को तीन मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है।
बलवा को आठ फरवरी को मुम्बई से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था। इस मामले में गिरफ्तार होने वाले वह चौथे आरोपी हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार बाजार दर से कम मूल्य पर स्पेक्ट्रम के आवंटन से राजकोष को 22,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस घोटाले से 1.76 लाख करोड़ रुपये की क्षति होना का अनुमान लगाया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications