विशाल यादव की जमानत याचिका खारिज
विशाल के वकील ने अदालत को बताया कि पिछली बार अंतरिम जमानत मिलने के दौरान उसका आचरण अच्छा था और इस आधार पर उसे जमानत दिया जाना चाहिए। लेकिन न्यायाधीश बी. डी. अहमद और न्यायाधीश मनमोहन सिंह की खंडपीठ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इसके आधार पर उसे जमानत नहीं मिल सकती।
न्यायाधीश अहमद के मुताबिक, "किसी भी व्यक्ति के बारे में 4-5 दिन के आधार कोई फैसला नहीं किया जा सकता। अंतरिम जमानत के वक्त उसका आचरण सही था। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि निकट भविष्य में भी यह ऐसा ही रहेगा।"
विशाल और उसके चचेरे भाई विकास यादव ने 17 फरवरी, 2002 को गाजियाबाद में एक विवाह समारोह से नीतीश को अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी। उन्हें नीतीश और विकास की बहन भारती के सम्बंधों पर आपत्ति थी। विकास यादव उत्तर प्रदेश के राजनेता डीपी यादव का बेटा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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