मुम्बई हमले के दोषी कसाब की मृत्युदंड की सजा बरकरार (लीड-1)
कसाब ने एक याचिका दाखिल कर मई 2010 में आए विशेष अदालत के न्यायाधीश एम.एल. तहालियानी के मृत्युदंड के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति रंजन देसाई और न्यायमूर्ति आर.वी. मोरे की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने मामले को जघन्य करार देते हुए निचली अदालत द्वारा कसाब को दी गई मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा।
वैसे अभियोजन पक्ष और जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका भी है। अदालत ने कसाब के भारतीय साथियों फहीम अंसारी और शहाबुद्दीन को बरी कर दिया है। दोनों के वकीलों ने यह जानकारी दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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