सलमान को अवैध शिकार मामले में राहत
जयपुर, 21 फरवरी (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 1998 में चिंकारा के अवैध शिकार मामले में सोमवार को राहत मिल गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ ने सलमान को बिना पूर्व सूचना दिए देश छोड़कर जाने की अनुमति दे दी है।
अदालत ने इस मामले में 2007 में सलमान को जमानत देने से पहले यह प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद उन्हें अपनी फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में विदेश जाने से पहले अदालत को इसकी सूचना देनी पड़ती थी।
सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने बताया, "अदालत ने हमारे आवेदन पर सुनवाई करते हुए सलमान को देश छोड़कर जाने से पहले सूचना देने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है।"
सलमान व सात अन्य पर दो अलग-अलग घटनाओं में काले हिरण और चिंकारा का अवैध शिकार करने का आरोप है। इनमें से एक का शिकार 26 सितम्बर, 1998 को जोधपुर के बाहरी इलाके भवाड में हुआ था जबकि दूसरे का शिकार 28 सितम्बर, 1998 को घोडा फार्म्स में हुआ।
उस समय सलमान व उनके साथी कलाकार 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग कर रहे थे।
अप्रैल 2006 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अवैध शिकार मामले में सलमान को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। सलमान ने अगस्त 2007 में इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी।
उन्हें एक सप्ताह तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा था, इसके बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने से पहले कहा था कि वह हर बार देश छोड़कर जाने से पहले इसकी सूचना दें।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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