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निठारी केस: सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

CBI
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निठारी हत्‍याकांड में मौत की सज़ा पा चुके सुरेंद्र कोली की याचिका की सुनवाई स्‍थगित कराने के लिए बहानेबाजी कर रही केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) को जमकर फटकार लगाई है।

2006 में गाजियाबाद के निठारी गांव में हुए हत्‍याकांड पर सुनवाई में हो रही टाला-मटोली पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मरक डेय काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मामले में लापरवाही बरतना और बहानेबाजी करना उचित नहीं है। असल में सीबीआई ने मामले के दस्तावेजों के अनुवाद के लिए छह हफ्तों के समय मांगते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी।

न्यायालय ने कहा कि सीबीआई द्वारा इस तरह के बहानेबाजी करना उपयुक्त नहीं है, वह भी एक ऐसे मामले में जहां दोषी को सजा ए मौत सुनाई जा चुकी है। सीबीआई ने यह बात कहकर न्यायालय को नाराज कर दिया कि उसने नवम्बर 2010 में यह काम शुरू किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुवाद कार्य पूरा करने के लिए तीन महीने का समय कम नहीं होता।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई को स्‍थगित करते हुए सीबीआई से साफ क हा कि आगे से इस तरह के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

गौरतलब है कि कोली को पिछले साल 22 दिसम्बर में मौत की सजा सुनाई गई थी।

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