ला मार्टिनियर के प्रधानाध्यापक को मिली जमानत
न्यायालय इन चारों आरोपियों के खिलाफ अब 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस दिन न्यायालय विचार करेगा कि आरोपियों की सुनवाई धारा 305 के तहत हो सकती है कि नहीं।
ज्ञात हो कि इन चारों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने रोवनजीत को काफी चोट पहुंचाई जिसके चलते उसने पिछले साल 12 फरवरी को आत्महत्या कर ली।
प्रधानाध्यापक पर आरोप है कि उन्होंने रोवनजीत की स्कूल में पिटाई की थी जबकि तीनों अध्यापक महीनों से उसका कथित रूप से अपमान करते आ रहे थे। अपनी पिटाई के चार दिनों बाद रोवनजीत ने आत्महत्या कर ली थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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