तमिलनाडु स्कूल अग्निकांड में केंद्र, राज्य सरकार को नोटिस
न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 'कुम्बकोणम फायर ट्रेजडी विक्टिम्स एसोसिएशन' की याचिका पर ये नोटिस जारी किए।
याचिकाकर्ता ने हादसे की तारीख-16 जुलाई 2004 से मुआवजे की राशि पर 12 फीसदी सालाना की दर ब्याज देने की भी मांग की।
इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये दिए गए थे और गम्भीर रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपये, तथा मामूली तौर पर घायल होने वालों को 10-10 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी गई थी।
राज्य के तंजावूर जिले में श्रीकृष्ण प्राइमरी स्कूल में आग लगने से 94 छात्रों की मौत हो गई थी और 18 गम्भीर रूप से घायल हो गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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