आरोपी विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (लीड-1)

विधायक के अधिवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश नारायण सेवक पांडेय की अदालत ने विधायक की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पहुंचे विधायक ने पत्रकारों से कहा कि मरीजों के हितों को देखते हुए उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय में आस्था और विश्वास शुरू से ही है। वैसे उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

उनका कहना है कि अगर उनके सुरक्षाकर्मियों द्वारा हवा में गोली नहीं चलाई जाती तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि जब हवा में एक ही गोली चलाई गई तो वह वहां खड़े तीन जूनियर डॉक्टरों को गोली कैसे लग गई इस बात की जांच होनी चाहिए।

गौरतलब है कि पिछले रविवार को गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एएनएमसीएच) में कथित तौर पर गोलीबारी करवाने वाले आरोपी विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।

विधायक के दो अंगरक्षकों द्वारा कथित तौर पर गोली चलाए जाने से तीन जूनियर डॉक्टर घायल हो गए थे। तभी से राज्य के सभी छह मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। वैसे पुलिस ने दोनों सुरक्षाकर्मियों को निलम्बित करते हुए गिरफ्तार कर लिया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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